Ekam-Jammu Updatesचुनाव आयोग को जम्मू हाईकोर्ट का आदेश! #एकम_सनातन_भारत_दल अपने नये नाम से लड़ेगा चुनाव
चुनाव आयोग को जम्मू हाईकोर्ट का आदेश! #एकम_सनातन_भारत_दल अपने नये नाम से लड़ेगा चुनाव। पिछले छह महीने से चुनाव आयोग 'ऊपरी दबाव' में एकम् के नाम की फाईल को दबा कर बैठा था।
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बिग ब्रेकिंग:*
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया; मध्य प्रदेश; छत्तीसगढ़; तेलंगाना और मिज़ोरम:
1. आगामी विधानसभा चुनावों के लिए इक्कजट जम्मू (पूर्व) द्वारा अपने नए नाम *"एकम सनातन भारत दल"* से मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म स्वीकार करें।
2. उपरोक्त सभी 4 राज्यों में *एकम सनातन भारत दल* के सभी उम्मीदवारों के पक्ष में एक *सामान्य प्रतीक* आवंटित करें।
एकम सनातन भारत दल ने इन 4 राज्यों में कई विधायक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, हालांकि, पार्टी द्वारा अपने आवेदन दिनांक 10.04.2023 के माध्यम से शुरू की गई "नाम परिवर्तन प्रक्रिया" के मुद्दे पर ईसीआई की दुर्भावनापूर्ण निष्क्रियता और समय पर होने के बावजूद एक सामान्य प्रतीक देने से इनकार कर दिया गया है। इस संबंध में आवेदन करते हुए, इन उम्मीदवारों को पार्टी के नए नाम एकम सनातन भारत दल में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से अक्षम कर दिया गया था।
डब्ल्यूपी (सी) संख्या 2697/2023 में याचिकाकर्ता पक्ष के वकील अंकुर शर्मा को सुनने के बाद जम्मू-कश्मीर उच्च के न्यायमूर्ति राजेश सेखरी ने भारत के चुनाव आयोग को यह बताने के लिए नोटिस देकर उपर्युक्त अंतरिम निर्देश पारित किए कि पार्टी का नाम बदलने की प्रक्रिया क्यों और क्यों कॉमन सिंबल के आवंटन को तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया है।
परिणाम:
1. 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पार्टी एकम सनातन भारत दल के नाम से लड़ेगी।
2. एकम सनातन भारत दल के सभी अधिसूचित उम्मीदवारों को अब 4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक सामान प्रतीक मिलेगा।
3. मामले के अंतिम निपटारे के लिए ECI को 4 हफ्ते बाद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया; मध्य प्रदेश; छत्तीसगढ़; तेलंगाना और मिज़ोरम:
1. आगामी विधानसभा चुनावों के लिए इक्कजट जम्मू (पूर्व) द्वारा अपने नए नाम *"एकम सनातन भारत दल"* से मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म स्वीकार करें।
2. उपरोक्त सभी 4 राज्यों में *एकम सनातन भारत दल* के सभी उम्मीदवारों के पक्ष में एक *सामान्य प्रतीक* आवंटित करें।
एकम सनातन भारत दल ने इन 4 राज्यों में कई विधायक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, हालांकि, पार्टी द्वारा अपने आवेदन दिनांक 10.04.2023 के माध्यम से शुरू की गई "नाम परिवर्तन प्रक्रिया" के मुद्दे पर ईसीआई की दुर्भावनापूर्ण निष्क्रियता और समय पर होने के बावजूद एक सामान्य प्रतीक देने से इनकार कर दिया गया है। इस संबंध में आवेदन करते हुए, इन उम्मीदवारों को पार्टी के नए नाम एकम सनातन भारत दल में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से अक्षम कर दिया गया था।
डब्ल्यूपी (सी) संख्या 2697/2023 में याचिकाकर्ता पक्ष के वकील अंकुर शर्मा को सुनने के बाद जम्मू-कश्मीर उच्च के न्यायमूर्ति राजेश सेखरी ने भारत के चुनाव आयोग को यह बताने के लिए नोटिस देकर उपर्युक्त अंतरिम निर्देश पारित किए कि पार्टी का नाम बदलने की प्रक्रिया क्यों और क्यों कॉमन सिंबल के आवंटन को तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया है।
परिणाम:
1. 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पार्टी एकम सनातन भारत दल के नाम से लड़ेगी।
2. एकम सनातन भारत दल के सभी अधिसूचित उम्मीदवारों को अब 4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक सामान प्रतीक मिलेगा।
3. मामले के अंतिम निपटारे के लिए ECI को 4 हफ्ते बाद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.
*Big Breaking:*
J&K High Court directs Election Commission of India and Chief Electoral Officers of Rajasthan; Madhya Pradesh; Chhatisgarh; Telengana and Mizoram to:
1. Accept Nomination Forms of candidates fielded by IkkJutt Jammu (Earlier) for the upcoming Assembly Elections in its new name namely *“Ekam Sanatan Bharat Dal”.*
2. Allot a *Common Symbol* in favour of all the candidates of *Ekam Sanatan Bharat Dal* in all 4 above mentioned States.
Ekam Sanatan Bharat Dal has fielded several MLA candidates in these 4 states however, due to ECI’s malicious inaction on the issue of “Name Change Process” initiated by the party vide its application dated 10.04.2023 & refusal to grant a common symbol despite a timely application in this regard, these candidates were disabled from filing their nomination forms in the new name of the party namely Ekam Sanatan Bharat Dal.
Justice Rajesh Sekhri of J&K High after hearing Advocate Ankur Sharma for the petitioner party in WP (C) No. 2697/2023 passed the afore mentioned interim directions by putting the Election Commission of India on Notice to explain as to why party’s name change process and allotment of Common Symbol has not been taken to its logical conclusion.
Result:
1. Assembly Elections to 4 States shall be fought by the Party in the name of Ekam Sanatan Bharat Dal.
2. All notified candidates of Ekam Sanatan Bharat Dal will now get a Common Symbol for the upcoming Assembly Elections in 4 States.
3. For final settlement of the issue, ECI has been ordered to appear before the Court after 4 weeks

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जय सनातन